Now it's easy to do business in India — with Gulshan Marwah
Mindware, नई दिल्ली · IEC 0510059732
FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारत में हर फ़ूड बिज़नेस को FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस चाहिए — फ़ूड इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को भी। हम सही श्रेणी तय करते हैं, FSSAI के FoSCoS पोर्टल पर फ़ाइल करते हैं और रिन्यूअल रखते हैं।
कोटेशन माँगेंआपको कौन-सा चाहिए
- बेसिक रजिस्ट्रेशन — छोटे टर्नओवर वाले छोटे फ़ूड बिज़नेस
- स्टेट लाइसेंस — मध्यम निर्माता, ट्रेडर, रेस्टोरेंट और स्टोरेज
- सेंट्रल लाइसेंस — बड़े बिज़नेस, और हर फ़ूड इम्पोर्टर व एक्सपोर्टर (IEC के साथ)
- ई-कॉमर्स फ़ूड विक्रेता, और एक से अधिक राज्यों में काम करने वाले बिज़नेस (हेड ऑफ़िस के लिए सेंट्रल लाइसेंस)
Mindware क्या करता है
- सही श्रेणी और सूची में डालने वाली फ़ूड कैटेगरी तय करना
- FoSCoS पर आवेदन फ़ाइल करना और सवालों के जवाब
- इम्पोर्ट से जुड़ी सलाह: इम्पोर्टेड फ़ूड की लेबलिंग और पोर्ट पर फ़ूड कंसाइनमेंट की क्लीयरेंस
- संशोधन (नए उत्पाद, पते में बदलाव) और समय पर रिन्यूअल
- जहाँ लागू हो, वार्षिक रिटर्न की याद
दस्तावेज़
- प्रोपराइटर / पार्टनर / डायरेक्टर का पहचान और पता प्रमाण
- बिज़नेस परिसर का प्रमाण (किराया समझौता या स्वामित्व, बिजली बिल)
- फ़ूड उत्पादों / श्रेणियों की सूची
- IEC (इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए)
- जहाँ लागू हो, कंपनी दस्तावेज़ (इनकॉरपोरेशन सर्टिफ़िकेट, MoA/पार्टनरशिप डीड)
- निर्माताओं के लिए: लेआउट प्लान, उपकरण सूची, पानी जाँच रिपोर्ट और फ़ूड सेफ़्टी प्लान, श्रेणी के अनुसार
प्रक्रिया
- 1फ़ॉर्म में अपना बिज़नेस और उत्पाद बताएँ
- 2हम ईमेल से लाइसेंस का प्रकार, फ़ीस और दस्तावेज़ सूची बताते हैं
- 3हम FoSCoS पर फ़ाइल करते हैं और सवाल / निरीक्षण संभालते हैं
- 4रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी — रिन्यूअल की तारीख हम ट्रैक करते हैं
FAQ
क्या फ़ूड इम्पोर्टर्स को FSSAI लाइसेंस चाहिए?
हाँ। फ़ूड इम्पोर्टर्स को IEC के साथ FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस चाहिए; इम्पोर्टेड फ़ूड कंसाइनमेंट की जाँच भी कस्टम क्लीयरेंस से पहले पोर्ट पर FSSAI करता है।
FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में क्या अंतर है?
बेसिक रजिस्ट्रेशन छोटे फ़ूड बिज़नेस के लिए है; बड़े बिज़नेस को टर्नओवर, गतिविधि और स्थान के अनुसार स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस चाहिए। इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को सेंट्रल लाइसेंस चाहिए।
FSSAI लाइसेंस कितने समय के लिए वैध है?
रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस आवेदन के समय चुनी गई 1 से 5 साल की अवधि के लिए जारी होते हैं और समाप्ति से पहले रिन्यू करने होते हैं।
टर्नओवर सीमा, फ़ीस और दस्तावेज़ श्रेणी पर निर्भर हैं और कोटेशन के समय लागू FSSAI नियमों से मिलाए जाते हैं।